आवाज़ ए हिमाचल
24 अगस्त । गुजरात में 5000 झुग्गियों को उच्चतम न्यायालय ने गिराए जाने पर रोक का अंतरिम आदेश मंगलवार को जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस की दलीलें सुनने के बाद झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगाई। खंडपीठ ने साथ ही गुजरात सरकार को कल तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत कल इस मामले पर सुनवाई करेगी।
खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए हैं और जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान श्री गोंजाल्विस ने शीर्ष अदालत को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2016 में झुग्गियों को हटाने पर रोक लगाई थी लेकिन अब उसने यह रोक हटा ली है जिसके बाद सरकार ने झुग्गियों को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है।