कोर्ट में प्रॉस्टिच्यूट-हाउसवाइफ और अफेयर जैसे शब्द अब नहीं होंगे इस्तेमाल

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आवाज़ ए हिमाचल

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब प्रॉस्टिच्यूट, हाउसवाइफ और अफेयर जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लांच कर दी है। बुधवार को यह हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढि़वादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ-साथ जजों के लिए भी है।

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