आवाज़ ए हिमाचल
13 सितम्बर । अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अगर 30 दिन के अंदर किसी की मौत अस्पताल या घर में हो जाती है या फिर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अगर कोई लगातार 30 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत है।
अचानक उसकी मौत हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफेडेविट फाइल कर इस बात की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने यह गाइडलाइन्स जारी की हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के 25 दिनों के अंदर 95 फीसदी मौतें हो जाती हैं। नियमों में बदलाव करते हुए अब कोरोना टेस्ट की तारीख या कोरोना संक्रमित पाए जाने के दिन से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा।