आवाज ए हिमाचल
09 जनवरी। लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोगों को विधिक सलाह और परामर्श की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यह जानकारी लोक मित्र केंद्र के जिला प्रबंधक सीआर ठाकुर ने देते हुए बताया कि लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोगों को विधिक सलाह और परामर्श देने के लिए पैनल वकीलों को तैनात किया गया है। यह सभी नागरिकों के लिए निशुल्क है । लोक मित्र संचालक ग्राम स्तर पर पैनल वकीलों के साथ लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि टेली-लॉ वंचितों तक पहुँच एक ई-इंटरफेस तंत्र है जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श लेने का तंत्र है । यह पंचायत स्तर पर स्थित सभी सीएससी सेंटर पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिये पर पड़े लोगों को विधिक सहायता के लिए पैनल वकीलों से जोड़ता है ।उन्होंने कहा कि 2017 में लॉन्च की गई टेली-लॉ सेवा पर अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुँच बनाई जा सकती है । शुरू में स्कीम की प्रगति धीमी थी। उन्होंने सीएससी संचालकों से भी आग्रह किया है कि अपने आसपास के लोगों को इस सुविधा का लाभ दें ताकि लोग घर द्वार पर मुफ्त में इस स्कीम का फायदा ले सके। सी एस सी जिला प्रबंधक सीआर ठाकुर ने बताया कि अगर आपको कानूनी मदद चाहिए तो उसके लिए आपको अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचना होगा. वहां सी एस सी संचालक मामले को सुनते हुए आपका केस पंजीकृत कर देंगे जिस पर नामित वकील आपसे सम्पर्क करेंगे और मुफ्त में कानूनी सलाह देंगे।