आवाज़-ए-हिमाचल
15 अक्टूबर : केद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 के लिए दिशा-निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। सरकार ने अनलॉक-5 में कुछ और ढील दी है। इसमें मंत्रालय ने देश मे स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी है।स्कूल जाने के दिशा-निर्देशों : केंद्र सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। जबकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकारों का होगा। केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी स्कूलों में शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी। छात्रों की उपस्थिति में ढील दी जाएगी और तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। छात्रों के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। पंजाब ने 15 अक्तूबर और उत्तर प्रदेश ने 19 अक्तूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है।सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स : देश के सिनेमा घर 15 अक्तूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। यहां सामाजिक दूरी और कोरोना बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सिनेमाघर में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है।मनोरंजन पार्क : दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पार्कों में लगे उपकरणों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। पार्क में जाने के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पार्कों को खोलने से पहले और शाम को बंद होने के बाद सैनिटाइज करना होगा। इन पार्को में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा, पार्क अथॉरिटी को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा ताकि पीक आवर्स में भीड़ जमा होने से रोका जा सके।स्विमिंग पूल : खेल मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक, एक ओलंपिक साइज पूल में 20 तैराकों को एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित किया जा सकता है। तैराकों को स्व:घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी तैराकों को कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी। कोविड-19 टास्क फोर्स प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की निगरानी करेगी।