कुल्लू में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश : महिलाएं लोगों को अपने झांसे मे फंसा कर एंठती थी पैसे

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आवाज़-ए-हिमाचल 
         सवित्री ठाकुर,कुल्लू
3 दिसम्बर : हिमाचल के कुल्लू में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।इस गिरोह में पांच पुरूष और दो महिलाएं शामिल थी जो कई सालों से हनीट्रैप का गोरखधंधा चला रहे थे। कुल्लू पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह की महिला सदस्य लोगों को अपने झांसे मे फंसा कर उन्हे किसी तरह अपने घर में अकेले रहकर बुलाती थी और सम्बन्ध बनाती है, इसके कुछ ही देर बाद वंहा गिरोह के अन्य सदस्य पहुंचते है जो खुद को महिला का पति, भाई, रिशेतदार अथवा स्थानीय निवासी बताते है तथा महिला व वहां मौजूद व्यक्ति के साथ हगांमा करते है और पुलिस केस बनाने व
जान से मारने की धमकियां देते हैं और ऐसे में फंसे हुए व्यक्ति से पैसे एंठते थे। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि गिरोह द्वारा फंसाए गए एक व्यक्ति के साथ जब यह घटना हुई तो व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन करके वसूली की रकम देने के लिए पैसे मांग और व्यक्ति की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए बारदात की शिकायत पुलिस थाना भुंतर को दी। जिसके चलते भुंतर पुलिस की टीम ने हनीट्रैप के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक सदस्या माननीय उच्च न्यायालय शिमला से अग्रिम जमानत मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।
एसपी ने बताया कि व्यक्ति से छीने गए 40 हजार रुपए में से गिरोह के पास से 10 हजार रुपए की रिकवरी कर दी गई है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पहले ही 5 केस लड़ाई-झगडे और मारपीट, रास्ता रोकने के पुलिस थाना में दर्ज है। जिसमें भुंतर थाना में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 353, 451, 332, 34 और पीडीपी एक्ट की 3 धारा के तहत, 2015 में आईपीसी की धारा 341, 323, 504, 506, 34 व 2016 में आईपीसी की धारा 341,323, 504,506, 34 के तहत मामला दर्ज है। जबकि वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 341, 323, 382, 34 आईपीसी और कुल्लू थाना में 2020 में ही आईपीसी की धारा 341, 323, 382 और 34 के तहत मामला दर्ज है।

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