आवाज ए हिमाचल
28 जनवरी।क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के समीप एक निजी क्लीनिक में अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने के साथ क्लीनिक के डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मशीन को कब्जे में ले लिया है। निजी क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर पर यह कार्रवाई विभाग को लाइसेंस लेने के लिए दिए शपथपत्र में झूठी जानकारी देने पर की गई है।
पूरी छानबीन के बाद जिला एपरोप्रिएट अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की। क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर ने जब स्वास्थ्य विभाग से अनुमति ली थी, उस समय कहा था कि उसके खिलाफ कोर्ट में कहीं भी मामला दर्ज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को सूत्रों से मालूम हुआ कि डॉक्टर के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत दो मामले चल रहे हैं।इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी मामले पर चर्चा हुई। कमेटी ने भी डॉक्टर को गलत पाया और जिला एपरोप्रिएट अथॉरिटी को डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद पुलिस के साथ निजी क्लीनिक में दबिश दी गई।
अल्ट्रासाउंड मशीन स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में ले ली है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी उसने विभाग से छिपाई। इसके लिए उस पर गाज गिरी है। सीएमओ डॉ. सुशील चंद्र शर्मा ने कहा कि इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशक को भेजी गई है। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ पहले ही दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दो मामले चल रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने के साथ, लाइसेंस रद्द किया गया है।