आवाज़ ए हिमाचल
कुल्लू। पुलिस ने बाल विवाह और दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में लड़के के परिजनों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने मामला भारतीय दंड संहित की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 21 के तहत दर्ज किया है।
सूचना मिलने पर चाइल्ड वैल्फेयर ऑफिसर ने मामले की कार्रवाई की। इसके बाद मामला पुलिस के सुपुर्द किया है, जिस पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। जिस नाबालिग लड़की को इस पूरे घिनौने खेल का शिकार बनाया गया है उसकी उम्र महज 15 वर्ष है। आज के दौर में जब विवाह की उम्र 21 वर्ष घोषित की हुई है फिर भी कई जगहों पर बाल विवाह व नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जिला कुल्लू के भुंतर थाना क्षेत्र में ऐसी घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एसएसपी गुरदेव शर्मा ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।