आवाज़ ए हिमाचल
10 अप्रैल।खाद्य नागरिक आपुर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम ने तहसीलदार भूमिका जैन की अगुवाई में मंगलवार शाम को कई दुकानों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विशेष तौर पर विभाग की ओर से निरीक्षक चंदू लाल मौजूद रहे।काजा क्षेत्र में फल एवं सब्जी विक्रेताओं किराना व चिकन/मीट विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान मीट सब्जी तथा किराना के कुल 18 व्यापारियों का निरीक्षण किये गये। निरीक्षण के समय 10 व्यापारियों द्वारा अनियमितताएं पाई गई थी। उप मण्डल दण्डाधिकारी,स्पिति द्वारा निर्धारित थोक / परचुन लाभांश एवं मुल्य सूची प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गई।10 विक्रेताओं द्वारा मुल्य सूची प्रदर्शित ना करने तथा अनियमितताएं पाये जाने पर निर्धारित लाभांश से अधिक विक्रय मुल्य बसूले जाने के कारण 231 किलो ग्राम फल व सब्जी तथा 97 किलो ग्राम खाद्य पदार्थ जब्त कर मुल्य 24580/- जुर्माना किया गया।अन्य दो मीट / चिकन विकताओं से 12 किलो ग्राम मीट जब्त कर 7000 /- रूपये। प्रचून लाभांश एवं मुल्य सूची प्रदर्शन करने के सम्बम्ध में कुल 10 व्यापारियों से 31,580/- जुर्माना बसूला गया।
इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 1995 के अन्तर्गत परिसर में सडेगले सब्जियों व कचरा का निरीक्षण भी किया गया। हर्ष अमरेंदर सिंह नेगी कार्यकारी उपमण्डल अधिकारी स्थित काजा द्वारा व्यापारियों को निर्देश जारी किये गए कि सभी व्यापारी निर्धारित परचून लाभांश से अधिक मुल्य न बसूले एवं मुल्य सूची प्रदर्शन करना सुनिश्चत करें। गली-सड़ी फल / सबजियों को अलग कर उचित माध्यम से नष्ट करना सुनिश्चित करें,भविष्य में भी इस प्रकार का निरीक्षण जारी रहेगे व दोषी पाये जाने पर इस से अधिक जुर्माना बसूला जाएगा।