कांगड़ा: साक्ष्यों के अभाव में भाई की हत्या का आरोपी बरी

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आवाज़ ए हिमाचल 

पालमपुर (कांगड़ा)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर की अदालत में एक हत्या के आरोपी को बरी कर दिया गया है। हत्या के आरोपी के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत में बरी किया गया है।

व्यक्ति पर अपने ही छोटे भाई को जान से मारने का आरोप था। इसके बाद यह जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2020 में बांकु कालोनी राम चौक (पालमपुर) में एक यूपी का एक परिवार किराए के मकान में रहता है। यह परिवार कई सालों से यहां पर रहता है, जिस पर परिवार में दो भाइयों के बीच में हुए विवाद को लेकर छोड़े भाई राहुल की मौत हो गई थी। इस पर 22 अगस्त, 2020 को पुलिस ने अपनी छानबीन के बाद राहुल के बड़े भाई सौरभ के खिलाफ पर पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सौरभ को जेल में भेज दिया गया था। जो अब न्यायालय से बरी किया गया है।

हत्या आरोपी की पैरवी कर रहे वकील रोहित गुप्ता ने कहा कि हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी सौरभ के खिलाफ हत्या के कोई साक्ष्य नहीं मिले। लिहाजा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत में साक्ष्यों को अभाव में पिछले करीब तीन साल से हत्या के आरोप में जेल में बंद सौरभ को बरी कर दिया गया। यह परिवार यूपी से बांकु कालोनी में करीब पिछले 30-35 सालों से रहता है। एडवोकेट रोहित गुप्ता ने कहा कि आरोपी पिछले करीब तीन सालों से जेल में बंद था। न्यायालय से फैसला आने पर अब बरी कर दिया गया है।

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