कांगड़ा में शादी के दौरान 21वां व्यक्ति दिखा तो कोबिड सेंटरों में लगेगी ड्यूटी:ज़िला में अब इस समय खुलेंगे बाजार

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आवाज़ ए हिमाचल

28 अप्रैल।हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए डीसी कांगड़ा ने नया तरीका अपनाया है।डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने एक मई से होने वाली शादियों में 20 से अधिक लोगों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने संग,इसे धरातल पर लागू करने के लिए एक नया आदेश भी जारी कर दिया है।डीसी कांगड़ा की माने तो शादियों में अब केवल 20 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे तथा परमिशन लेते समय उन लोगों के नाम भी देने होंगे,लेकिन यह भी साफ किया है कि यदि प्रशासन को शादी में 21वां व्यक्ति दिखा तो उसका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उसकी ड्यूटी कोविड केयर सेंटरों पर सजा के तौर पर लगाई जाएगी।यह ड्यूटी कब तक रहेगी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होगा। शादियों में धाम और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लोगों से डबल मास्क पहनने का भी आग्रह किया।  डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने प्रेसवार्ता के दौरान ने कहा कि जिला कांगड़ा में रोजाना 500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित आ रहे हैं।

पौंग डैम में मत्स्य आखेट पर भी प्रतिबंध

डीसी ने कहा कि बाहरी राज्यों में पौंग डैम की मछली न भेज पाने के कारण मछुआरों को पेश आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए पौंग डैम में मत्स्य आखेट पर आगामी आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने एक वांलटियरों की टीम का गठन किया है, जो कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करेंगे।
क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 24 घंटे काम करने वाला एक सेंटर बनाया गया है, जो लोगों के लिए दिन-रात कार्य करेगा। वहीं मरीजों को लाने और ले जाने के लिए छह नई एबुलेंस का भी प्रावधान किया गया है।

शादियों में पहले दी गई 50 लोगों की परमिशन रद्द

उपायुक्त ने बताया कि जिन लोगों को 50 रिश्तेदारों के साथ शादी करने की अनुमति मिली थी, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया है। अब ऐसे आयोजक 20 लोगों की उपस्थिति के साथ ही शादी करवा सकेंगे। जबकि उन्हें 20 लोगों की सूची संबंधित एसडीएम या संबंधित पंचायत प्रधान को उपलब्ध करवानी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले सगे संबंधियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर कोई हिमाचली बाहर से शादी समारोह में भाग लेकर आ रहा है, उसे भी अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि पहली मई से जिला कांगड़ा में 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि जिले के पास अभी तक ये डोज नहीं पहुंची है। जब भी उनके पास वैक्सीन पहुंच जाएगा, लोगों को इस संदर्भ में सूचित कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह डोज पूर्व की भांति ही लगती रहेगी।

कांगड़ा में तय हुए बाजार खुलने के समय

डीसी ने कहा कि बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिले में चल रहे व्यापार मंडलों ने अपने-अपने बाजारों को खोलने और बंद करने का निर्णय से लिया है।
नगरोटा बगवां बाजार : सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा,  पंचरुखी बाजार 9 से 4 बजे, भवारना 9 से 3 बजे, सुलह 8 से 2 बजे, कोतवाली बाजार 10 से 5 बजे, बैजनाथ 9 से 4 बजे, पपरोला 9 से 4 बजे, ज्वालामुखी बाजार सुबह 9 से 5 बजे तक खुले रहेंगेे।  दाड़ी  बाजार 10 से 5 बजे, गगल 10 से 5 बजे, शाहपुर 9 से 5 बजे तक खुले रहेंगे।

उधर, कांगड़ा जिले के ज्वालाजी संस्कृत महाविद्यालय और मातृ सदन में कोविड वैक्सीनेशन और टेस्टिंग सेंटर संचालित किया जाएगा। इस स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मातृ सदन में शादियों की अग्रिम बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। इस बाबत एसडीएम धनवीर ठाकुर ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार के लिखित अनुरोध पत्र को मंजूरी दे दी है।

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