कांगड़ा जिला के निजी विद्यालयों मान्यता के नवीनीकरण के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन

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आवाज ए हिमाचल 

21 मार्च।उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी निजी पाठशालाओं के प्रबंधक व विद्यालय मुखिया से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता के नवीनीकरण व 2025-2030 सत्र के लिए मान्यता हेतु आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय सिंह संबियाल ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतू सम्बन्धित विद्यालय को वेवसाईट www.emerginhimachal.in पर लॉगइन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी से पांचवी तक कक्षा वाले विद्यालय संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करें। वहीं प्राइमरी से आठवीं व छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को आवेदन निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया गया है। ऑनलाइन किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी तथा त्रुटियां पाए जाने पर ऑनलाइन ही आवेदन वापिस विद्यालय को भेज दिए जाएंगे। सम्बन्धित पाठशालाओं को त्रुटियों के निवारण उपरान्त अपना आवेदन पुनः प्रेषित करना होगा। उन्होंने बताया कि सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मान्यता प्रक्रिया संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ddee.org.in पर उपलब्ध है।

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