काँगड़ा : 10 बजे के बाद नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे

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आवाज़-ए-हिमाचल 

7 नवम्बर : दीपावली पर्व पर उपमंडल कांगड़ा के अंतर्गत तहसील कांगड़ा में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर ही की जाएगी। कांगड़ा में नगर परिषद मैदान तथा गगल में कम्युनिटी सेंटर भवन प्रांगण को पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।

एसडीएम कांगड़ा ने बताया कि चिन्हित स्थानों में पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति हेतु आवेदन किसी भी कार्य दिवस को दस नवंबर से पूर्व एसडीएम कांगड़ा के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे।

पंचायत प्रधानों को भी पंचायत क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्त्री के लिए प्रातः दस से सायं आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

एसडीएम ने बताया कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी । उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात दस बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।

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