आवाज़ ए हिमाचल
20 अगस्त। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी।
कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीडि़त लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से छह हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है,
कि चुनाव आयोग को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सीबीआई जांच को राज्य के अधिकार का उल्लंघन बताया है।