आवाज़ ए हिमाचल
वाशिंगटन। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने लंबे समय से चली आ रही कर धोखाधड़ी योजना के मामले में शुक्रवार को अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संगठन पर अधिकतम 16 लाख डॉलर के जुर्माना भरने का आदेश दिया। मैनहट्टन जिला अटार्नी एल्विन ब्रैग के हवाले से एनबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “इस योजना ने उच्च स्तर के अधिकारियों को भव्य भत्तों और मुआवजे के साथ सम्मानित किया और जानबूझकर कर अधिकारियों से लाभ छिपाया।”
उल्लेखनीय है कि ट्रंप कॉर्प और ट्रंप पेरोल कॉर्प को पिछले महीने 15 साल की कर धोखाधड़ी योजना के लिए सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इनमें 17 मामलों में आपराधिक कर धोखाधड़ी, साजिश और व्यापार रिकॉर्ड के जालसाजी शामिल हैं। पूर्व कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन वीसेलबर्ग को इस हफ्ते की शुरुआत में पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।