करदाताओं को राहत, ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी

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आवाज़-ए-हिमाचल 

24 अक्टूबर : टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year 2018-19)  का इनकम टैक्स रिटर्न  भरने की समयसीमा एक महीने और बढ़ा दी गई है| वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है| उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, इनकम-टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 तक कर दी गई है| इससे पहले करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिसके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार जुलाई था 31, 2020] को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है| करदाताओं के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है| CBDT ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है|

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