आवाज ए हिमाचल
20 जुलाई। ऊना में विस्तारित बॉडी वाले टिप्परों के प्रवेश को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला में इसके अतिरिक्त माईनिंग सामग्री को ले जाने के लिए मल्टी एक्सल ट्रकों के प्रयोग व आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी प्रकार के वाहन का खनन गतिविधियों में प्रयोग करने पर पुलिस, एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।