उसे रिहा कर दीजिए जज साहब नहीं तो मुझे कोई और ले जाएगा, प्रेमिका की गुहार पर झुका कर्नाटक हाईकोर्ट

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आवाज़ ए हिमाचल 

बंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अजीब मामला देखने को मिला है। दरअसल, हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके कैदी को कोर्ट ने शादी के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। किसी सजायाफ्ता को शादी के लिए पैरोल देने का यह काफी अनोखा मामला है। शख्स की मां और उसकी प्रेमिका ने कोर्ट में पैरोल के लिए याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया कि महिला की शादी किसी और से हो जाएगी, इसलिए आनंद को पैरोल दी जाए, ताकि वह उससे शादी कर सके। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इसे एक असाधारण स्थिति के रूप में माना, जिन्होंने दोषी आनंद को पैरोल का वारंट दिया। सरकारी वकील ने पैरोल का विरोध करते हुए कहा कि शादी करने के लिए पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शादी किसी और की होती, जिसमें हिरासत में लिया गया व्यक्ति शामिल होना चाहता, तो परिस्थिति अलग होती। दरअसल, कर्नाटक में आनंद नाम के एक युवक को हत्या के मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिली हुई है।

वह इन दिनों बंगलूरु केंद्रीय जेल में सजा काट रहा है. आनंद की मां रत्नम्मा और उनकी मंगेतर जी. नीता ने पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट में आपातकालीन पैरोल की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। नीता ने याचिका में कहा था कि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी और इसलिए आनंद को उससे शादी करने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए।याचिका में कहा गया कि वह पिछले नौ साल से आनंद से प्यार करती है और अदालत से गुहार लगाई कि उसे शादी के करने के लिए, पैरोल पर रिहा कर दे।

वहीं, रत्नम्मा (कैदी की मां) ने अपनी दलील में कहा कि उनके दोनों बेटे जेल में हैं। वह बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीडि़त हैं। उनकी यह इच्छा है कि आनंद नीता से शादी करे। वह अपने वंश को बढ़ता देखना चाहती हैं।

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