मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी होंगे मान्य
आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने लोकतंत्र में आस्था, परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने ,स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलभन से प्रभावित हुए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उपायुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारियों को आज शपथ दिलवाई।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि मतदान पहचान पत्र न होने की स्थिती में अन्य 12 पहचान पत्रों को दिखाकर मतदान किया जा सकता है जिसमे आधार कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट आफिस से जारी पासबुक, स्वस्थ बिमा अथवा समार्ट कार्ड, ड्राविंग लाईसेस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र अथवा अन्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी के लिए विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य पहचान पत्र शामिल है। पोलिंग पार्टियों द्वारा इलैक्शन बूथ की स्थापना के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशानिर्देश दिये। पोलिंग एजेन्टों की गतिविधियों के सम्बन्ध मे भी उन्होने जानकारी दी।
लोक संपर्क अधिकारी संजय सूद ने दिलाई शपथ
आज जिला लोक संपर्क अधिकारी संजय सूद ने लोकतंत्र में आस्था, परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलभन से प्रभावित हुए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के सभी कर्मचारियों को आज शपथ दिलवाई।