आवाज ए हिमाचल
30 जून। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने सरकार से असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) की मदद से वेब पोर्टल तैयार करने को भी कहा है। खंडपीठ ने राज्यों की मांग के मुताबिक उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का केंद्र को निर्देश दिया, साथ ही राज्य सरकारों से कहा कि वह प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण के लिए उपयुक्त योजना बनाए।