आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित छात्रवृति योजना के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। छात्रवृति के लिए किए जाने वाले आवेदन में आय सर्टिफिकेट अभिभावकों का लगेगा, यानी यदि कोई छात्र आवेदन में अपने नाम से सर्टिफिकेट लगाता है तो उस आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। छात्रवृति के आवेदनों में फर्जीबाड़ा रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में हिमाचल के सभी निजी व सरकारी विवि व कालेजों, स्कूल व कालेज प्रधानाचार्य को सर्कुलर जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि यदि कोई जानबूझ कर गलत आवेदन करता है तो उसे छात्रवृति से हाथ धोना पड़ सकता है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आय सर्टिफिकेट बनाते हैं।
पटवारी आवेदन के आधार पर अपनी रिपोर्ट देते है और उस पर ही यह छात्रवृति सर्टिफिकेट मिल जाता है। कई बार परिवार की आय ज्यादा होती है और छात्र के लिए अपात्र हो जाते हैं। इसलिए कई छात्र अपने नाम से ही सर्टिफिकेट बनाकर आवेदन करते हैं। इस बार इसमें बदलाव किया गया है।