अब बाइक संग खरीदने होंगे दो हेलमेट

Spread the love

 

आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। मोटरसाइकिल का पंजीकरण करवाने से पहले दो हेलमेट खरीदने जरूरी किए जाएंगे। इस खरीद की रसीद के आधार पर ही परिवहन विभाग मोटरसाइकिल का पंजीकरण करेगा। परिवहन विभाग ने करीब 24 साल बाद नियमों मेें संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट के अनुसार मोटरसाइकिल खरीदने के बाद हेलमेट की रसीद पंजीकरण के आवेदन के साथ लगानी होगी। ऐसा न करने पर मोटरसाइकिल को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य संशोधन में चार साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्रम में परिवहन विभाग ने चार साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को, जो मोटरसाइकिल पर बैठे हों या इसे चला रहे हों, उन्हें हेलमेट पहनने की बात कही है।

ऐसा न करने की स्थिति में चार साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों का भी चालान काटा जा सकेगा। परिवहन विभाग ने यह कदम सडक़ सुरक्षा के तहत उठाया है। इस ड्राफ्ट को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *