आवाज ए हिमाचल
गगरेट। उपमंडल गगरेट में स्थित क्रशर उद्योग पर प्रदेश से बाहर क्रशर मैटीरियल बेचने पर लगाई गई रोक को प्रदेश सरकार ने हटा लिया है। गुरुवार को उद्योग विभाग के जियोलोजिकल विंग ने इस आशय के लिखित आदेश जारी किए है। प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर, 2023 को उपमंडल गगरेट के क्रशर उद्योग से प्रदेश से बाहर क्रशर मैटीरियल बेचने पर रोक लगाई थी, जिसे करीब साढ़े तीन माह बाद हटाया है। प्रदेश सरकार के इस आदेश से उपमंडल गगरेट के क्रशर उद्योग ने भी राहत की सांस ली है।
उपमंडल गगरेट में 13 क्रशर यूनिट है। 29 सितंबर , 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में यह कहते हुए उपमंडल गगरेट के क्रशर उद्योग पर प्रदेश से बाहर क्रशर मैटीरियल बेचने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि प्रदेश के जिला कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू व मंडी में क्रशर मैटीरियल के दाम बढ़ गए है। जिला खनन अधिकारी नीरजकांत ने बताया कि सरकार ने उपमंडल गगरेट के क्रशर यूनिट पर प्रदेश से बाहर क्रशर मैटीरियल बेचने पर लगाई गई पाबंदी को हटा लिया है।