आवाज़ ए हिमाचल
हमीरपुर। इंडियन ऑयल कंपनी ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलिवरी करने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किया है। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके तहत अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डीएसी नंबर यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेटड कोड देना होगा। डीएसी नंबर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग स्लिप प्रिंट होने के बाद दिया जाएगा, जो सिलेंडर लेते वक्त डिलिवरी ब्वॉय को दिखाना होगा उसी के बाद आपको सिलेंडर मिल सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रसोई गैस सिलेंडर अब जिस उपभोक्ता के नाम से बुक होगा डिलिवरी भी उसी के पास जाकर होगी।
जानकारी के मुताबिक सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब डिलीवरी के लिए डीएसी अनिवार्य किया जा रहा है। चार अंकों वाला यह कोड उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और डिलीवरी ब्वॉय को यह नंबर बताने के बाद ही उपभोक्ता को सिलेंडर मिलेगा। देश के कई शहरों में यह व्यवस्था कुछ वर्षों से लागू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल में यह सिस्टम पहली बार लागू किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 16 लाख के करीब घरेलू गैस उपभोक्ता है, जिन्हें रूटीन में आठ लाख गैस सिलेंडर की जरूरत रहती है।