अब गैर हिमाचली से शादी करने पर BPL परिवार की लडक़ी को मिलेगी वित्तीय सहायता

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आवाज ए हिमाचल

कुल्लू। गैर हिमाचली लडक़े से शादी करने की सूरत में भी अब हिमाचल सरकार की शगुन योजना का लाभ बीपीएल परिवार की लड़कियों को मिल सकेगा, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए पात्रता रखने वाले दो हिमाचली होने चाहिएं, तभी यह निर्धन परिवार में जन्मी लडक़ी के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान होगी। वर्तमान में शुगन और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवाने के लिए मददगार साबित हो रही है। अगर बात जिला कुल्लू की करें, तो वर्तमान में उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल्लू जिला में 118 बीपीएल जरूरतमंद परिवार की बेटियों के सरकार ने हाथ पीले करके उन्हें परिणय सूत्र में बांधने में मदद की है। दोनों योजनाओं में अब तक 45.18 लाख रुपए वित्तीय सहायता राशि के रूप में देय की जा चुकी है। अगर बात शगुन योजना की करें, तो इसका संचालन 1-4-2021 को हिमाचल सरकार ने बीपीएल लड़कियों को विवाह अनुदान के लिए शुरू किया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लडक़ी यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हंै, लापता हैं, ऐसी लडक़ी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित है और वह लडक़ी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऐसी बेसहारा लड़कियां, जो कि हिमाचल की स्थायी निवासी हैं, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता होने के कारण बिस्तर पर हो या परित्यक्त, तलाकशुदा महिला की पुत्रियां हों। प्रार्थी के संरक्षण की वार्षिक आय 35 हजार से अधिक न हो। लडक़ा या लडक़ी का आयु व हिमाचल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उधर, महिला एवं बाल विकास विभाग कुल्लू के जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. पदमदेव शर्मा का कहना है कि शगुन योजना में गैर हिमाचली लडक़े से भी बीपीएल पात्रता रखने वाली लडक़ी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दोनों हिमाचली होने चाहिएं। दोनों योजनाओं में जैसे-जैसे फील्ड से सीडीपीओ के माध्यम से मामले आते हैं, वैसे ही उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। तमाम तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह अनुदान राशि पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है।

31 हजार की आर्थिक मदद

यदि लडक़ी का विवाह ऐसे लडक़े से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी। विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक मामले में लडक़ी के माता-पिता या अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। शगुन योजना के तहत 75 लड़कियों की शादी करवाने के ऊपर सरकार ने 23 लाख 25000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों में जन्मी लड़कियों को विवाह के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

 

 

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