अदालत ने दादा के हत्यारे पोते को सुनाई पांच साल की सजा 

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आवाज़ ए हिमाचल 

आनी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दादा के हत्यारे पोते को पांच साल की सशक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि अप्रैल 2020 में मृतक ने आरोपी व दो अन्य लोगों को शौचालय बनाने के काम पर लगाया था। काम खत्म होने के बाद दोनों व्यक्ति अपने घर चले गए, लेकिन आरोपी पोता त्यागराज पुत्र सोहन लाल निवासी कटेली डा. देवरी आनी अपने दादा के पास ही रुक गया। क्योंकि दादा अकेला रहता था। मृत्तक दादा ने आरोपी को कहा कि वह उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि वह उसकी देखभाल नहीं करता है। इसी बात से गुस्सा होकर आरोपी पोते ने अपने दादा से मारपीट शुरू की और उसका सिर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया।

अगली सुबह पड़ोसियों ने बुजुर्ग को घायल अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसकी जानकारी उसके बेटे को दी। जिस पर मृतक का बेटा मौके पर पहुंचा और घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिस पर आनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। कमल चंदेल के मुताबिक इस मामले को लेकर अदालत में 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने मृतक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसके दादा की मौत हो गई। अदालत ने आरोपी को पांच साल की सशक्त कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की।

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