अतीक हत्याकांड: कड़ी सुरक्षा के बीच कोई कैसे गोली मार सकता है; सुप्रीम कोर्ट

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आवाज़ ए हिमाचल 

नई दिल्ली। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जांच पर रिपोर्ट मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? मुकदमा कहां तक पहुंचा? इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अतीक-अशरफ हत्याकांड में कोई पुलिस या प्रशासन का व्यक्ति शामिल है। अतीक-अशरफ मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रवींद्र भट ने पूछा कि 5-10 लोग उनकी सुरक्षा कर रहे थे… कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? ये कैसे होता है? किसी की मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सवाल किया है कि दोनों को अभी तक न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है? उन्हें उनके रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है।

माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले गई थी। वहां पर मौजूद टीवी कैमरों के सामने तीन शूटरों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही जान चली गई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम भी तभी से गायब है। यूपी एटीएस और पुलिस दोनों की खोजबीन में लगी हुई है।

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